ट्रेन के सफर में चैन की निकालें नींद,सामान का ख्याल रखने की इनकी होगी जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है नियम
Railway Rules: ट्रेन में लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को सामान की चोरी होने की सबसे ज्यादा डर होता है. कई बार ट्रेन के दरवाजे खुले रहने के कारण भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के गेट बंद हो ये सुनिश्चित करना टीटीई का काम है. जानिए क्या कहता है रेलवे मैनुअल.
Railway Rules: ट्रेन में अक्सर लंबी यात्रा के दौरान सामान की चोरी होने का डर यात्रियों को सबसे ज्यादा सताता है. खासकर कई बार यात्री नींद में होते हैं और चोर सामान पर हाथ साफ कर देते हैं. ऐसे में यदि आपको चिंता सता रही है कि ट्रेन का दरवाजा खुला है और कोई अंदर आकर आपका सामान चोरी कर लेगा तो इस बात को दिमाग से निकाल दें. दरअसल ट्रेन के गेट बंद हो ये सुनिश्चित करना टीटीई का काम है. जी हां रेलवे मैन्युअल के मुताबिक सफर के दौरान टीटीई की जिम्मेदारी न सिर्फ टिकट चेक करना है बल्कि गेट बंद करने की भी जिम्मेदारी है.
रेलवे मैनुअल के मुताबिक ट्रेन के टीटीई की ये होती हैं जिम्मेदारी
रेलवे मैनुअल के मुताबिक टीटीई की जिम्मेदारी है कि वह ट्रेन का उसी तरफ के दरवाजे को खोला रखें, जिस तरफ से प्लेटफॉर्म आ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ वाला गेट बंद होना चाहिए ताकि कोई अनावश्यक व्यक्ति ट्रेन में सवार न हो सके. ट्रेन यदि एक बार चल गई है तो गेट को बंद करने की जिम्मेदारी भी टीटीई की होती है. इसके अलावा अगर कोई ट्रेन के बाहर लटक रहा है तो उसे वापस सीट पर बुलाने की जिम्मेदारी भी टीटीई की होती है.
ट्रेन में सामान चोरी होने पर जानिए कहां पर कर सकते हैं शिकायत
चलती हुई ट्रेन से यदि सामान की चोरी, डकैती होती है तो आप ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड आदि से शिकायत कर सकते हैं. इन सभी से आप एफआईआर फॉर्म ले सकते हैं. इस फॉर्म को भरने के बाद आप इन्हें सौंप दे. इसके बाद आपकी शिकायत पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी. इसके अलावा आप रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ के असिस्टेंस पोस्ट पर भी अप्रोच कर सकते हैं, जो अधिकतर रेलवे स्टेशन पर होते हैं. यहां पर आपको शिकायत दर्ज करने से संबंधित सभी मदद मिलेगी.
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
आपको बता दें कि ट्रेन में सामान की चोरी के लिए आप अंग्रेजी, हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद आप इसे टीटीई, गार्ड या फिर GRP एस्कॉर्ट को ये सौंप सकते हैं ताकि वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकें. रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक रेलवे के किसी भी अधिकारी को आपको रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है. इसके अलावा आपको यदि टीटी की शिकायत करनी है तो 139 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.
07:46 PM IST